(विश्व बाल श्रम निषेध दिवस)
- विश्व बाल श्रम निषेध दिवस - 12 जून
- शुरुआत - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 2002 में
थीम 2023 - "सभी के लिए सामाजिक न्याय !!.. बाल श्रम समाप्त करें!!"
"Social Justice for All. End Child Labour!"
बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन):-
(UN Convention on the Rights of the Child- UNCRC)
"UNCRC" अपनाया गया- 20 नवंबर 1989 (संयुक्त राष्ट्र महासभा)
(18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध)
भारत द्वारा UNCRC को लागू किया - 1992 में
‘बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम' Child Labour (Prohibition and Regulation) Act - 1986
("गुरुपद स्वामी समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर बना।)
बाल श्रम (निषेध और रोकथाम) संशोधन अधिनियम,
(Child labour (Prohibition and Prevention):
Amendment Act) - 2016
अनुच्छेद-23 (मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बंधुआ मज़दूरी की प्रथा का उन्मूलन करता हैं)
अनुच्छेद-24 (किसी फैक्ट्री, खान, अन्य संकटमय गतिविधियों यथा-निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है)